फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   one year jail to govt. employees

Sirmour News: छात्र पर गर्म तेल फेंकने के मामले में सरकारी कर्मी को भुगतनी होगी सजा

Tue, 11 Aug 2026 12:05 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 11 Aug 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
one year jail to govt. employees
मारपीट के बाद फ्राई स्ट्रेनर से गर्म तेल फेंकने का आरोप, यूपी का रहने वाला आरोपी बिजली बोर्ड में दे रहा सेवाएं
विज्ञापन



दीपक मेहता
नाहन (सिरमौर)। एक स्कूली छात्र पर गर्म तेल फेंकने के मामले में करीब नौ साल बाद आरोपी को सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने महेंद्र सिंह (56), निवासी तहसील धामपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश की आपराधिक अपील खारिज करते हुए निचली अदालत की ओर से सुनाई गई एक साल के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा बरकरार रखी है। जुर्माना न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। आरोपी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड नाहन में सेवाएं दे रहा है।
मामला 9 दिसंबर 2017 को पुलिस थाना सदर नाहन में दर्ज है। अभियोजन के अनुसार दो-सड़का क्षेत्र में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले 19 वर्षीय बॉबी देओल पर गर्म तेल फेंका गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी महेंद्र सिंह ने पहले उसके साथ मारपीट की। बाद में जब वह एक दुकान पर पकौड़े निकाल रहा था, तभी आरोपी ने पीछे से फ्राई स्ट्रेनर उठाकर उस पर गर्म तेल फेंक दिया। तेल उसके चेहरे, सिर, गर्दन और दोनों बाजुओं पर गिरा। इससे वह झुलस गया। मेडिकल जांच में पीड़ित के चेहरे, गर्दन, ऊपरी छाती और दोनों बाजुओं पर 20 से 25 प्रतिशत तक जलने की चोटें पाई गई।
विज्ञापन

मामले में अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए। अदालत ने घायल शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शी की गवाही को चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट माना। निचली अदालत (न्यायिक मजिस्ट्रेट) ने 27 नवंबर 2025 को महेंद्र सिंह को आईपीसी की धारा 324 के तहत दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपी ने सत्र न्यायालय में अपील की थी। अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन ने सुनवाई के बाद अपील खारिज करते हुए सजा के आदेश को बरकरार रखा।
विज्ञापन
विज्ञापन


--

अदालत ने राहत देने से किया इनकार

सत्र न्यायालय ने माना कि गर्म तेल फेंकने की घटना गंभीर थी और इससे पीड़ित को गंभीर नुकसान हो सकता था। गर्म तेल आंखों में जाने पर आंखों की रोशनी तक प्रभावित हो सकती थी। इसलिए अदालत ने सजा को उचित मानते हुए इसमें नरमी देने से इनकार कर दिया।-----
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed