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Sirmour News: भू- प्रभावितों को मुआवजा राशि जारी करने के निर्देश
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नाहन। अदालत ने भूमि प्रभावितों को 30.82 करोड़ रुपये मुआवजा राशि जारी करने की अनुमति दे दी है। यह आवेदन मोहन सिंह एवं अन्य बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर व अन्य से संबंधित है।
अदालत में दायर आवेदन में कहा गया था नवंबर 2024 में पारित निर्णय के तहत निर्धारित मुआवजा राशि कोर्ट में जमा की जा चुकी है। साथ ही इस निर्णय के खिलाफ किसी भी पक्ष ने अपील दायर नहीं की है। आवेदकों ने घरेलू जरूरतों का हवाला देते हुए राशि जल्द जारी करने की मांग की थी। वहीं, प्रतिवादियों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट नाजिर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 के मामले में 30,82,26,241 रुपये की राशि अभी तक वितरित नहीं की गई थी। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त जिला न्यायालय ने आदेश दिया कि (मृतक आवेदकों संख्या 7 से 10 के हिस्से को छोड़कर) बाकी के आवेदकों के हिस्से की राशि, ब्याज सहित, नियमानुसार उनकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद जारी की जाए।-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
संवाद
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अदालत में दायर आवेदन में कहा गया था नवंबर 2024 में पारित निर्णय के तहत निर्धारित मुआवजा राशि कोर्ट में जमा की जा चुकी है। साथ ही इस निर्णय के खिलाफ किसी भी पक्ष ने अपील दायर नहीं की है। आवेदकों ने घरेलू जरूरतों का हवाला देते हुए राशि जल्द जारी करने की मांग की थी। वहीं, प्रतिवादियों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट नाजिर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 के मामले में 30,82,26,241 रुपये की राशि अभी तक वितरित नहीं की गई थी। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त जिला न्यायालय ने आदेश दिया कि (मृतक आवेदकों संख्या 7 से 10 के हिस्से को छोड़कर) बाकी के आवेदकों के हिस्से की राशि, ब्याज सहित, नियमानुसार उनकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद जारी की जाए।
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