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नाहन को मोहल्ला गोविंदगढ़ सील, बनाया कंटेनमेंट जोन
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नाहन (सिरमौर)। गर्भवती महिला के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन ने मोहल्ला गोविंदगढ़ को सील कर दिया है। नगर परिषद के वार्ड नंबर और 13 के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट बनाया गया है। इन इलाकों में अब न तो कोई आ सकेगा और न ही कोई बाहर जा सकेगा। इन इलाकों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी के तहत होगी। इसके लिए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
गोविंदगढ़ मोहल्ले की 24 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव आई है। जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी के आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन का क्षेत्र पश्चिम दिशा में नाले के साथ पेट्रोल पंप के पास बलिंदर के घर से दक्षिण दिशा में दलवीर सिंह के घर तक, पश्चिम दिशा में दलवीर सिंह के घर से नानक चंद के घर के साथ लगते रास्ते से लेकर सिविल सप्लाई के गोदाम तक, पूर्व दिशा में सिविल सप्लाई के गोदाम से पपिंद्र सिंह के घर तक और वहां से लेकर इकबाल सिंह के घर तक का इलाका शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय उच्चमार्ग के दोनों तरफ की दुकानें भी शामिल हैं। इस क्षेत्र में रह रहे लोगों को एक स्थान पर एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी तथा आपातकालीन स्थिति को छोड़कर उन्हें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा।
इसके अतिरिक्त, वार्ड नंबर 6 और 13 का शेष क्षेत्र तथा वार्ड नंबर 7 और 11 का संपूर्ण क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस कंटेनमेंट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। इस क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर वार्ड नंबर 6, 7, 11 और 13 के पार्षदों की सहायता से की जाएगी।
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गोविंदगढ़ मोहल्ले की 24 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव आई है। जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी के आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन का क्षेत्र पश्चिम दिशा में नाले के साथ पेट्रोल पंप के पास बलिंदर के घर से दक्षिण दिशा में दलवीर सिंह के घर तक, पश्चिम दिशा में दलवीर सिंह के घर से नानक चंद के घर के साथ लगते रास्ते से लेकर सिविल सप्लाई के गोदाम तक, पूर्व दिशा में सिविल सप्लाई के गोदाम से पपिंद्र सिंह के घर तक और वहां से लेकर इकबाल सिंह के घर तक का इलाका शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय उच्चमार्ग के दोनों तरफ की दुकानें भी शामिल हैं। इस क्षेत्र में रह रहे लोगों को एक स्थान पर एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी तथा आपातकालीन स्थिति को छोड़कर उन्हें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा।
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इसके अतिरिक्त, वार्ड नंबर 6 और 13 का शेष क्षेत्र तथा वार्ड नंबर 7 और 11 का संपूर्ण क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस कंटेनमेंट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। इस क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर वार्ड नंबर 6, 7, 11 और 13 के पार्षदों की सहायता से की जाएगी।
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