फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   family dispute case and court order bharan posan

Sirmour News: घरेलू हिंसा मामले में पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण, पति देगा 10 हजार प्रतिमाह

Tue, 14 Jul 2026 11:58 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jul 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
family dispute case and court order bharan posan
संवाद न्यूज एजेंसी -1
विज्ञापन

नाहन (सिरमौर)। ट्रायल कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर एक मामले में पत्नी के पक्ष में अंतरिम राहत देते हुए पति को 10,000 प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश दिया है। यह राशि आवेदन दायर किए जाने की तिथि से प्रभावी होगी और मुख्य याचिका के अंतिम निपटारे तक देय रहेगी।
यह मामला उपमंडल राजगढ़ क्षेत्र में संध्या बनाम ऋषि गोयल का है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि विवाह के बाद पति और उसके परिवार ने उसके साथ मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना की। उसे वैवाहिक घर से निकाल दिया गया और उसके भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की गई। याचिका में पति की मासिक आय एक लाख रुपये से अधिक बताते हुए 20 हजार प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण की मांग की गई थी। वहीं, पति ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पत्नी स्वयं घर छोड़कर गई है। उसने दावा किया कि उसकी आय बहुत कम है और पत्नी भी नौकरी कर रही है, इसलिए उसे अंतरिम भरण-पोषण का अधिकार नहीं है।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से दाखिल आय एवं संपत्ति संबंधी हलफनामों का अवलोकन किया। अदालत ने माना कि पत्नी वर्तमान में कार्यरत होने के बावजूद उसकी आय वैवाहिक जीवन के स्तर के अनुरूप नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि सक्षम एवं स्वस्थ व्यक्ति होने के नाते पति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायिक मजिस्ट्रेट रितु सिन्हा ने आदेश में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य आर्थिक अभाव से पीड़ित महिला को तत्काल राहत उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पत्नी के आर्थिक निर्वाह के लिए 10,000 प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश पारित किया गया।-------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed