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सिरमौर में उचित मूल्य की दुकानों का नियमित करें निरीक्षण: उपायुक्त
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-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सिरमौर जिले में ग्रामीण स्तर पर 2,29,445
-शहरी स्तर पर 12,360 लाभार्थियों का चयन
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग को उचित मूल्य की दुकानों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बरसात के मौसम को देखते हुए खाद्यान्नों का उचित भंडारण सुनिश्चित करने को भी कहा। यह निर्देश जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में दिए गए।
बैठक उपायुक्त कार्यालय नाहन के सभागार में आयोजित हुई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सिरमौर जिले में ग्रामीण स्तर पर 2,66,965 और शहरी स्तर पर 14,138 लाभार्थियों का चयन करने का लक्ष्य था। 31 मई, 2026 तक ग्रामीण स्तर पर 2,29,445 और शहरी स्तर पर 12,360 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है।
बैठक में जानकारी दी गई कि गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) श्रेणी के उपभोक्ताओं को 11 किलोग्राम गेहूं का आटा 12 रुपये प्रति किलो और 6 किलोग्राम चावल 13 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति कार्ड राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। 1 नवंबर, 2025 से 31 मई, 2026 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 3,078 मीट्रिक टन और ओटीएनएफएसए के तहत 3,144 मीट्रिक टन चावल वितरित किया गया। इसी अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4,119 मीट्रिक टन और ओटीएनएफएसए के तहत 6,055 मीट्रिक टन गेहूं का आटा पात्र लाभार्थियों को प्रदान किया गया।-- -- -- -- -
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-शहरी स्तर पर 12,360 लाभार्थियों का चयन
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग को उचित मूल्य की दुकानों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बरसात के मौसम को देखते हुए खाद्यान्नों का उचित भंडारण सुनिश्चित करने को भी कहा। यह निर्देश जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में दिए गए।
बैठक उपायुक्त कार्यालय नाहन के सभागार में आयोजित हुई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सिरमौर जिले में ग्रामीण स्तर पर 2,66,965 और शहरी स्तर पर 14,138 लाभार्थियों का चयन करने का लक्ष्य था। 31 मई, 2026 तक ग्रामीण स्तर पर 2,29,445 और शहरी स्तर पर 12,360 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है।
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बैठक में जानकारी दी गई कि गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) श्रेणी के उपभोक्ताओं को 11 किलोग्राम गेहूं का आटा 12 रुपये प्रति किलो और 6 किलोग्राम चावल 13 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति कार्ड राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। 1 नवंबर, 2025 से 31 मई, 2026 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 3,078 मीट्रिक टन और ओटीएनएफएसए के तहत 3,144 मीट्रिक टन चावल वितरित किया गया। इसी अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4,119 मीट्रिक टन और ओटीएनएफएसए के तहत 6,055 मीट्रिक टन गेहूं का आटा पात्र लाभार्थियों को प्रदान किया गया।
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