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दहेज उत्पीड़न पर आरोपी को एक साल कारावास
Updated Wed, 09 Aug 2017 11:32 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)। सीजेएम डॉ. आबीरा बासु की अदालत ने बुधवार को दहेज उत्पीड़न के मामले में एक आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा माननीय अदालत ने दोषी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि जिला मुख्यालय नाहन के वाल्मीकि बस्ती निवासी विक्रम कुमार को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व जान से मारने की धमकी को लेकर एक वर्ष का साधारण कारावास हुआ है। उन्होंने बताया कि दोषी विक्रम कुमार अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। अकसर वह पत्नी से 50 हजार रुपये की मांग करता था। वहीं दोषी मारपीट करने के साथ-साथ पत्नी को जान से मारने की भी धमकी देता था।
उन्होंने बताया कि अभियुक्त को डोरी एक्ट की धारा 498 ए 342, 323, 506 आईपीसी के तहत 1 वर्ष का साधारण कारावास तथा 5 हजार का आर्थिक दंड लगाया गया है। तमाम तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर सीजेएम डॉ. अबीरा बासु ने बुधवार को दोषी को यह सजा सुनाई।
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--दहेज उत्पीड़न पर आरोपी को एक साल कारावास
अदालत ने आरोपी को पांच हजार जुर्माना भी लगाया
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नाहन (सिरमौर)। सीजेएम डॉ. आबीरा बासु की अदालत ने बुधवार को दहेज उत्पीड़न के मामले में एक आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा माननीय अदालत ने दोषी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि जिला मुख्यालय नाहन के वाल्मीकि बस्ती निवासी विक्रम कुमार को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व जान से मारने की धमकी को लेकर एक वर्ष का साधारण कारावास हुआ है। उन्होंने बताया कि दोषी विक्रम कुमार अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। अकसर वह पत्नी से 50 हजार रुपये की मांग करता था। वहीं दोषी मारपीट करने के साथ-साथ पत्नी को जान से मारने की भी धमकी देता था।
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उन्होंने बताया कि अभियुक्त को डोरी एक्ट की धारा 498 ए 342, 323, 506 आईपीसी के तहत 1 वर्ष का साधारण कारावास तथा 5 हजार का आर्थिक दंड लगाया गया है। तमाम तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर सीजेएम डॉ. अबीरा बासु ने बुधवार को दोषी को यह सजा सुनाई।
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--दहेज उत्पीड़न पर आरोपी को एक साल कारावास
अदालत ने आरोपी को पांच हजार जुर्माना भी लगाया