फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   court ordered to release money

Sirmour News: कोर्ट के तीन मामलों में मुआवजा राशि जारी करने के निर्देश

Fri, 27 Mar 2026 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Mar 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
court ordered to release money
नाहन। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने भूमि प्रभावितों को 86,41,719 रुपये मुआवजा राशि जारी करने की अनुमति दे दी है। ये मामले लायक राम, हीना देवी, कुंदन सिंह व अन्य बनाम प्रधान सचिव (पावर) व अन्य से संबंधित हैं। अदालत में दायर आवेदनों में कहा था कि पूर्व में पारित निर्णय के तहत निर्धारित मुआवजा राशि कोर्ट में जमा की जा चुकी है। साथ ही इस निर्णय के खिलाफ किसी भी पक्ष ने अपील दायर नहीं की है। आवेदकों ने अपनी घरेलू जरूरतों का हवाला देते हुए राशि जल्द जारी करने की मांग की थी। वहीं, प्रतिवादी पक्ष ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट नाजिर की रिपोर्ट के अनुसार लायक राम मामले में 12,17,693, हीना देवी मामले में 1,02,435 और कुंदन सिंह मामले में 73,21,591 रुपये की राशि अभी तक वितरित नहीं की गई थी। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आदेश दिया कि आवेदकों के हिस्से की राशि ब्याज सहित नियमानुसार उनकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद जारी की जाए।
विज्ञापन

संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed