फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   court news1

Sirmour News: अदालत ने बैंक डिफ़ॉल्टर को 6 महीने की जेल और 1 लाख रुपये मुआवजे की सुनाई सजा

Mon, 29 Jun 2026 11:58 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 29 Jun 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
court news1
अदालत --
विज्ञापन

-मुआवजा नहीं चुकाने पर भुगतनी होगी एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा

संवाद समाचार एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी को 6 महीने की कैद और 1,00,000 रुपये मुआवजे की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विकास कपूर की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोषी मुआवजा नहीं चुकाता है, तो उसे एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
प्रकाश चंद ने साल 2017 में एचपी स्टेट को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक से भूमि विकास के लिए 1.50 लाख रुपये का ऋण लिया था। वह साल 2018 से ऋण की किस्तें चुकाने में डिफ़ॉल्टर चल रहा था। ऋण खाता ठीक करने के लिए उसने बैंक को 70,780 रुपये का चेक दिया था, जो बैंक में लगाने पर खाते में पैसे न होने के कारण बाउंस हो गया।
विज्ञापन

अदालत में दोषी के वकील लोकेश नेगी ने दलील दी कि बैंक ने लोन देते समय खाली सुरक्षा चेक (सिक्योरिटी चेक) पर दस्तखत करवाए थे, जिसका गलत इस्तेमाल किया गया। हालांकि, बैंक के वकील की अकाट्य दलीलों और सबूतों के आगे आरोपी का यह दावा टिक नहीं सका। अदालत ने पाया कि आरोपी चेक पर अपने हस्ताक्षर होने की बात पहले ही कबूल कर चुका था और वह सुरक्षा चेक का कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

दोषी के वकील ने अदालत से गुहार लगाई कि प्रकाश चंद पहली बार अपराधी बना है और उसका परिवार उस पर निर्भर है, इसलिए उसे प्रोबेशन (परिवीक्षा) पर रिहा किया जाए। इस पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि चेक बाउंस एक सामाजिक-आर्थिक अपराध है। यदि ऐसे मामलों में दोषियों पर ढील दी गई, तो समाज में यह गलत संदेश जाएगा कि लोग बिना पैसे के चेक जारी कर सकते हैं। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को तुरंत हिरासत में लेने और सजा काटने के आदेश जारी कर दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed