{"_id":"69cfbc85c2cdd8125e0cb946","slug":"court-news-4-nahan-news-c-177-1-nhn1017-175555-2026-04-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sirmour News: अदालत 6","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sirmour News: अदालत 6
विज्ञापन
कोर्ट से दो मामलों में मुआवजा राशि जारी करने के निर्देश
नाहन। अदालत ने भूमि प्रभावित को 7,13,77,972 रुपये मुआवजा राशि जारी करने की अनुमति दे दी है। यह दो आवेदन दीप राम बनाम प्रधान सचिव (विद्युत) एवं अन्य मामले से संबंधित है।
अदालत में दायर आवेदनों में कहा गया था साल 2024 पूर्व में पारित निर्णयों के तहत निर्धारित मुआवजा राशि कोर्ट में जमा की जा चुकी है। साथ ही इन निर्णयों के खिलाफ किसी भी पक्ष ने अपील दायर नहीं की है। आवेदक ने अपनी घरेलू जरूरतों का हवाला देते हुए राशि जल्द जारी करने की मांग की थी। वहीं, प्रतिवादी पक्ष ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट नाजिर की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 के मामले में 5,98,13,458 और अप्रैल 2024 के मामले में 1,15,64,514 रुपये की राशि अभी तक वितरित नहीं की गई थी। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आदेश दिए कि आवेदक के हिस्से की राशि, ब्याज सहित, नियमानुसार उनकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद जारी की जाए।
विज्ञापन
नाहन। अदालत ने भूमि प्रभावित को 7,13,77,972 रुपये मुआवजा राशि जारी करने की अनुमति दे दी है। यह दो आवेदन दीप राम बनाम प्रधान सचिव (विद्युत) एवं अन्य मामले से संबंधित है।
अदालत में दायर आवेदनों में कहा गया था साल 2024 पूर्व में पारित निर्णयों के तहत निर्धारित मुआवजा राशि कोर्ट में जमा की जा चुकी है। साथ ही इन निर्णयों के खिलाफ किसी भी पक्ष ने अपील दायर नहीं की है। आवेदक ने अपनी घरेलू जरूरतों का हवाला देते हुए राशि जल्द जारी करने की मांग की थी। वहीं, प्रतिवादी पक्ष ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट नाजिर की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 के मामले में 5,98,13,458 और अप्रैल 2024 के मामले में 1,15,64,514 रुपये की राशि अभी तक वितरित नहीं की गई थी। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आदेश दिए कि आवेदक के हिस्से की राशि, ब्याज सहित, नियमानुसार उनकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद जारी की जाए।
विज्ञापन