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Sirmour News: अदालत 2
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दहेज प्रताड़ना और मारपीट के मामले में आरोपी बरी
नाहन। अदालत ने दहेज प्रताड़ना और गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपों से नाहन निवासी राहुल को बरी कर दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उपासना शर्मा ने अभियोजन पक्ष के आरोपों को संदेह से परे साबित न कर पाने के आधार पर यह फैसला सुनाया। यह मामला 18 जून 2023 में पुलिस थाना नाहन में दर्ज है।
आरोप था कि राहुल ने पत्नी के साथ मारपीट की और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। चिकित्सकीय जांच में नाक की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान छह गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष ने आरोपों को झूठा बताते हुए अदालत में अपना पक्ष रखा। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के बाद पाया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी हुई। स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किए गए और चोट की अवधि भी स्पष्ट नहीं की गई।
संवाद
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नाहन। अदालत ने दहेज प्रताड़ना और गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपों से नाहन निवासी राहुल को बरी कर दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उपासना शर्मा ने अभियोजन पक्ष के आरोपों को संदेह से परे साबित न कर पाने के आधार पर यह फैसला सुनाया। यह मामला 18 जून 2023 में पुलिस थाना नाहन में दर्ज है।
आरोप था कि राहुल ने पत्नी के साथ मारपीट की और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। चिकित्सकीय जांच में नाक की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान छह गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष ने आरोपों को झूठा बताते हुए अदालत में अपना पक्ष रखा। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के बाद पाया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी हुई। स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किए गए और चोट की अवधि भी स्पष्ट नहीं की गई।
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