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Sirmour News: चरस मामले के दोषी को 5 साल कैद और 20 हजार जुर्माना
Thu, 14 Sep 2023 10:52 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
Updated Thu, 14 Sep 2023 10:52 PM IST
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अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पांवटा की अदालत ने सुनाई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने चरस मामले में दोषी को पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश भी सुनाए।
अदालत में मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी किशन सिंह वर्मा ने की। जिला उप न्यायवादी ने बताया कि मामला वर्ष 10 दिसंबर 2014 का है। पुलिस ने पांवटा शिलाई मार्ग पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान पुलिस चौकी राजबन के सामने रात 10:00 बजे मोटरसाइकिल चालक को चेकिंग के लिए रुकवाया। छानबीन के दौरान आरोपी हरमेश कुमार उर्फ छोटू (29) पुत्र सीताराम गांव अजीवाला, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर के कब्जे से 100 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोषी हरमेश को पांच वर्ष का कारावास और जुुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने चरस मामले में दोषी को पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश भी सुनाए।
अदालत में मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी किशन सिंह वर्मा ने की। जिला उप न्यायवादी ने बताया कि मामला वर्ष 10 दिसंबर 2014 का है। पुलिस ने पांवटा शिलाई मार्ग पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान पुलिस चौकी राजबन के सामने रात 10:00 बजे मोटरसाइकिल चालक को चेकिंग के लिए रुकवाया। छानबीन के दौरान आरोपी हरमेश कुमार उर्फ छोटू (29) पुत्र सीताराम गांव अजीवाला, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर के कब्जे से 100 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोषी हरमेश को पांच वर्ष का कारावास और जुुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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