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Sirmour News: गैर इरादतन हत्या मामले में साक्ष्यों के अभाव में चालक बरी

Fri, 21 Aug 2026 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 11:55 PM IST
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court decession sirmour
नाहन। तीन वर्ष पुराने सड़क हादसे के गैर इरादतन हत्या मामले में न्यायालय ने वाहन चालक तहसील संगड़ाह निवासी रविंद्र कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया। सीजेएम की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि हादसे के समय आरोपी गाड़ी चला रहा था। मामला वर्ष 2023 को संगड़ाह थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 7 जनवरी को शाम के समय थाना खेगुआ खरकोली के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। हादसे में चालक रविंद्र कुमार सहित अन्य लोग घायल हो गए थे। बाद में इस घटना में सत्य प्रकाश, दुर्गा राम और जय प्रकाश की मौत हो गई। चालक पर आरोप लगे थे कि सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने से हादसा पेश आया था। सुनवाई के दौरान अदालत में 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि मौत आरोपी के लापरवाह और असावधानीपूर्ण काम के कारण हुई। इन परिस्थितियों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को आईपीसी की धारा 279, 337, 338, और 304-ए के तहत आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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