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Sirmour News: चेक बाउंस मामले में दोषी की सजा निरस्त, अपील स्वीकार
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नाहन। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के दोषी को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश हरदयाल सिंह बनाम राज्य सहकारी एआरडी बैंक मामले में दिया है।
वर्ष 2018 के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पांवटा साहिब ने जून 2026 में हरदयाल सिंह को दोषी ठहराते हुए एक माह के कारावास और 1,40,000 रुपये का मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोषसिद्धि के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अपील दायर की गई।
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश कपिल शर्मा ने कहा कि अपील के निपटारे में समय लग सकता है। इसी कारण सजा के फैसले को अपील के अंतिम निपटारे तक निलंबित कर दिया गया। अदालत ने शर्त लगाई है कि हरदयाल सिंह को दो माह के भीतर ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 10,000 रुपये का व्यक्तिगत जमानत बांड और इतनी ही राशि का एक जमानती प्रस्तुत करना होगा। संवाद
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वर्ष 2018 के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पांवटा साहिब ने जून 2026 में हरदयाल सिंह को दोषी ठहराते हुए एक माह के कारावास और 1,40,000 रुपये का मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोषसिद्धि के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अपील दायर की गई।
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सुनवाई के दौरान न्यायाधीश कपिल शर्मा ने कहा कि अपील के निपटारे में समय लग सकता है। इसी कारण सजा के फैसले को अपील के अंतिम निपटारे तक निलंबित कर दिया गया। अदालत ने शर्त लगाई है कि हरदयाल सिंह को दो माह के भीतर ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 10,000 रुपये का व्यक्तिगत जमानत बांड और इतनी ही राशि का एक जमानती प्रस्तुत करना होगा। संवाद
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