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Sirmour News: चिट्टा बरामदगी मामले में आरोपी को सशर्त जमानत

Mon, 11 May 2026 11:46 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 11 May 2026 11:46 PM IST
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Conditional bail granted to accused in Chitta seizure case
नाहन। एनडीपीएस के मामले में विशेष अदालत ने तहसील कमरऊ निवासी आरोपी शिवांशु लोहिया को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
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इसको लेकर 7 मार्च 2026 को पांवटा साहिब थाना में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस की एसआईयू टीम कोलर-धौलाकुआं-माजरा क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान बांगरन चौक के पास आरोपी से 8.75 ग्राम चिट्टा/स्मैक बरामद किया था। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है। संवाद
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