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Sirmour News: माजरा में व्यापारियों को किया खाद्य सुरक्षा एवं पंजीकरण के बारे में जागरूक
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माजरा में व्यापारियों के जागरुकता शिविर में अधिकारी खाद्य सुरक्षा एंव पंजिकरण बारे बताते हुए-
(सचित्र)
माजरा में व्यापारियों को किया खाद्य सुरक्षा एवं पंजीकरण के बारे में जागरूक
खाद्य सुरक्षा विभाग सिरमौर की माजरा शिव मंदिर में व्यापारियों से बैठक
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब(सिरमौर)। खाद्य सुरक्षा विभाग ने माजरा बाजार के व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा और पंजीकरण के बारे में जागरूक किया। सिरमौर खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अशोक मंगला ने व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा संबंधी विभिन्न अधिनियमों के बारे में विस्तार से बताया।
सुरक्षा विभाग जिला सिरमौर के द्वारा माजरा शिव मंदिर में व्यापारियों के साथ बैठक की गई जिसमें उन्हें खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिनियमों के बारे में बताया गया।
जिला सिरमौर खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अशोक मंगला ने व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा संबंधी विभिन्न अधिनियमों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थ खरीदने व बेचने पर उसका बिल जरूर लें तथा अगर कोई भी हलवाई अखबार के बने लिफाफे में खाद्य सामान बेचता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। व्यापारियों को प्लास्टिक पॉलिथीन व उससे बनने वाले डिस्पोजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा इसकी बिक्री पर रोक है। उन्होंने व्यापारियों को आने वाली समस्याओं को सुना और समाधान के बारे में भी बताया।
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माजरा के व्यापारियों ने भी खाद्य सुरक्षा अधिनियमों और पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में भी सवाल पूछे।
इस मौके पर अशोक मंगला सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग जिला सिरमौर और डॉ. सुनील शर्मा तथा व्यापार मंडल माजरा के चेयरमैन सतीश अग्रवाल तथा प्रधान अमित गुप्ता समेत माजरा क्षेत्र के व्यापारी मौजूद रहे।
संवाद
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माजरा में व्यापारियों को किया खाद्य सुरक्षा एवं पंजीकरण के बारे में जागरूक
खाद्य सुरक्षा विभाग सिरमौर की माजरा शिव मंदिर में व्यापारियों से बैठक
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब(सिरमौर)। खाद्य सुरक्षा विभाग ने माजरा बाजार के व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा और पंजीकरण के बारे में जागरूक किया। सिरमौर खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अशोक मंगला ने व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा संबंधी विभिन्न अधिनियमों के बारे में विस्तार से बताया।
सुरक्षा विभाग जिला सिरमौर के द्वारा माजरा शिव मंदिर में व्यापारियों के साथ बैठक की गई जिसमें उन्हें खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिनियमों के बारे में बताया गया।
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जिला सिरमौर खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अशोक मंगला ने व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा संबंधी विभिन्न अधिनियमों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थ खरीदने व बेचने पर उसका बिल जरूर लें तथा अगर कोई भी हलवाई अखबार के बने लिफाफे में खाद्य सामान बेचता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। व्यापारियों को प्लास्टिक पॉलिथीन व उससे बनने वाले डिस्पोजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा इसकी बिक्री पर रोक है। उन्होंने व्यापारियों को आने वाली समस्याओं को सुना और समाधान के बारे में भी बताया।
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माजरा के व्यापारियों ने भी खाद्य सुरक्षा अधिनियमों और पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में भी सवाल पूछे।
इस मौके पर अशोक मंगला सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग जिला सिरमौर और डॉ. सुनील शर्मा तथा व्यापार मंडल माजरा के चेयरमैन सतीश अग्रवाल तथा प्रधान अमित गुप्ता समेत माजरा क्षेत्र के व्यापारी मौजूद रहे।
संवाद