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अवैध पिस्तौल मामला : आरोपी मेहरबान को अदालत से नहीं मिली अग्रिम जमानत

Thu, 26 Mar 2026 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Mar 2026 11:55 PM IST
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accused bail rejected by court
आरोपी पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज, गैर जमानती वारंट हो चुके हैं जारी
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सोशल मीडिया पर अवैध हथियार प्रदर्शित करने के लगे हैं आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अवैध हथियार रखने और सोशल मीडिया पर उसे प्रदर्शित करने के मामले में आरोपी मेहरबान उर्फ अरबाज को अदालत से बड़ा झटका लगा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
पुलिस के अनुसार 12 मार्च 2026 को विशेष जांच इकाई की टीम गश्त पर थी। गुप्त सूचना मिली कि मेहरबान अवैध हथियारों के कारोबार में शामिल है और उसने हाल ही में सोशल मीडिया में लाइव वीडियो में पिस्तौल दिखाई थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने उसके घर पर दबिश देकर अलमारी के लॉकर से एक 7.65 बोर की पिस्टल, दो मैगजीन और 8 कारतूस बरामद किए थे। हालांकि, आरोपी मौके पर नहीं मिला।
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पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी मारपीट, धमकी और हथियार अधिनियम से जुड़े कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी पहले भी अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके चलते उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। सरकार की ओर से दलील दी गई कि आरोपी फरार चल रहा है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा। साथ ही उससे हथियार के स्रोत और अन्य साथियों के बारे में पूछताछ जरूरी है। ऐसे में उसे जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है।
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अदालत ने माना कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत हैं और उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी गंभीर है। साथ ही उसकी गिरफ्तारी जांच के लिए आवश्यक है। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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