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सिरमौर के होटल ढाबों पर 50 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना

Wed, 27 Jul 2016 11:14 PM IST
ब्यूराो, नाहन (सिरमौर)।
ब्यूराो, नाहन (सिरमौर)। Updated Wed, 27 Jul 2016 11:14 PM IST
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50 rupees rate fixed of full food diet in sirmaure district
भोजन

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नाहन (सिरमौर)। सिरमौर जिला के होटल-ढाबों में 50 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। डीसी सिरमौर बीसी बडालिया ने मुनाफाखोरी एवं जमाखोरी निवारण आदेश 1977 की उपधारा-3 के तहत जारी करते हुए जिला में होटल ढाबों व हलवाई की दुकानों पर बिकने वाली वस्तुओं की दरें निर्धारित की हैं। अधिसूचना के अनुसार होटल-ढाबों पर परोसे जाने वाले भोजन की प्रति खुराक 50 रुपये निर्धारित की है। इस राशि में होटल-ढाबा मालिकों की ओर से उपभोक्ता को चावल, चपाती, दाल (चना, उड़द, राजमाह) और सब्जी प्रदान करनी होगी।

इसके अलावा तंदूरी चपाती पांच रुपये, तवा चपाती चार रुपये और स्टफ्ड परांठा 15 रुपये प्रति निर्धारित किया गया है। जबकि दो पूरी चना-दही सहित प्लेट की दर 25 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित की गई है। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि होटल-ढाबा पर दाल-फ्राई प्रति प्लेट 25 रुपये, स्पेशल सब्जी प्लेट 35 रुपये, पालक-पनीर एवं मटर-पनीर 40 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त मीट-करी प्लेट 200 ग्राम 75 रुपये प्रति प्लेट, चिकन-करी 65 रुपये प्रति प्लेट, दही-रायता 15 रुपये प्रति प्लेट की दर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार बकरा एवं भेड़ा का मीट 300 प्रति किलोग्राम, सुअर का मीट 140 रुपये किलोग्राम, ब्रायलर ड्रेस्ड 160 रुपये प्रति किलोग्राम, चिकन जीवित 125 रुपये प्रति किलोग्राम जबकि चिकन ड्रेस्ड 145 रुपये प्रति किलोग्राम, ब्रायलर जीवित 140 रुपये प्रति किलोग्राम, मछली फ्राइड 160 रुपये प्रति किलोग्राम, मछली बगैर तली 100 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य निर्धारित किया गया है।
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उपायुक्त ने बताया कि हलवाई एवं ढाबा पर दूध की दर 32 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है। जबकि बाहर से पैक्ट में आने वाला दूध अंकित मूल्यों पर बिकेगा। जिला दंडाधिकारी ने अधिसूचना में निर्देश दिए हैं कि जिला में प्रत्येक होटल-ढाबा, हलवाई दुकानदारों को अपनी दुकान के प्रमुख स्थान पर रेट-लिस्ट प्रदर्शित करनी होगी ताकि उपभोक्ता निर्धारित दरों के हिसाब से सामान खरीद सकें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक उपभोक्ता को दुकानदार द्वारा कैश मेमों देना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश तुरंत लागू होकर आगामी नई अधिसूचना तक सिरमौर जिला में प्रभावी रहेंगे।
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