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बाइक चोर को 1 वर्ष की जेल और 5 हजार जुर्माना
Updated Wed, 02 May 2018 10:49 PM IST
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कोर्ट
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अमर उजाला ब्यूरो
पांवटा साहिब (सिरमौर)। एक वर्ष पहले पांवटा से बाइक चोरी की वारदात हुई थी। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर जांच टीम ने चोरी के आरोपी की पहचान कर ली थी। बाइक उड़ाने वाले मामले के दोषी को अदालत ने एक वर्ष कठोर कारावास व 5000 जुर्माना की सजा सुनाई है। जेएमआईसी कोर्ट-2 पांवटा साहिब के न्यायाधीश असलम बेग ने बुधवार को चोरी मामले के दोषी को सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र शर्मा ने कहा कि दिनांक 16/5/2017 को पांवटा निवासी नीरज गुप्ता पुत्र सजीव गुप्ता ने अपनी स्पलेंडर बाइक एचपी17बी-5621को दिनेश क्लाथ इंपोरियम के साथ वाली गली में खड़ी की थी। बाइक मौके से चोरी हो गई थी। इसकी शिकायत पांवटा थाने में करवा दी गई। इसके बाद जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें माजरा निवासी आरोपी प्रिंस वर्मा पुत्र अशोक वर्मा की पहचान हुई। तहकीकात में मुलजिम को दोषी पाया गया। मुलजिम के विरुद्ध चालान तैयार कर कोर्ट में पेश किया।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र शर्मा ने कहा कि न्यायाधीश असलम बेग जेएमआईसी कोर्ट-2 ने बुधवार को सजा सुनाई। दोष साबित होने पर इस मामले के दोषी प्रिंस वर्मा को आईपीसी की धारा-379के तहत एक वर्ष कठोर कारावास व 5000रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।
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पांवटा साहिब (सिरमौर)। एक वर्ष पहले पांवटा से बाइक चोरी की वारदात हुई थी। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर जांच टीम ने चोरी के आरोपी की पहचान कर ली थी। बाइक उड़ाने वाले मामले के दोषी को अदालत ने एक वर्ष कठोर कारावास व 5000 जुर्माना की सजा सुनाई है। जेएमआईसी कोर्ट-2 पांवटा साहिब के न्यायाधीश असलम बेग ने बुधवार को चोरी मामले के दोषी को सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र शर्मा ने कहा कि दिनांक 16/5/2017 को पांवटा निवासी नीरज गुप्ता पुत्र सजीव गुप्ता ने अपनी स्पलेंडर बाइक एचपी17बी-5621को दिनेश क्लाथ इंपोरियम के साथ वाली गली में खड़ी की थी। बाइक मौके से चोरी हो गई थी। इसकी शिकायत पांवटा थाने में करवा दी गई। इसके बाद जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें माजरा निवासी आरोपी प्रिंस वर्मा पुत्र अशोक वर्मा की पहचान हुई। तहकीकात में मुलजिम को दोषी पाया गया। मुलजिम के विरुद्ध चालान तैयार कर कोर्ट में पेश किया।
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सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र शर्मा ने कहा कि न्यायाधीश असलम बेग जेएमआईसी कोर्ट-2 ने बुधवार को सजा सुनाई। दोष साबित होने पर इस मामले के दोषी प्रिंस वर्मा को आईपीसी की धारा-379के तहत एक वर्ष कठोर कारावास व 5000रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।
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