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Sirmour News: 35 हजार रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी बरी
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अदालत ने 35 हजार रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी दलीप सिंह को बरी कर दिया। न्यायिक दंडाधिकारी ने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता आरोपी के खिलाफ कानूनी रूप से वसूल योग्य देनदारी को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।
यह मामला वर्ष 2024 को तहसील शिलाई का है। भारत सिंह ने आरोप लगाया था कि मार्च महीने में उन्होंने दलीप सिंह को 35 हजार रुपये उधार दिए थे। राशि लौटाने के लिए आरोपी ने 29 जुलाई 2024 का चेक दिया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर ‘अपर्याप्त धनराशि’ के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान न मिलने पर शिकायत न्यायालय में दायर की गई।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने गवाही में कहा कि रकम मार्च 2023 में दी थी, जबकि शिकायत में वर्ष 2024 का उल्लेख किया गया था। अदालत ने इसे गंभीर विरोधाभास माना। साथ ही, लेन-देन का कोई स्वतंत्र गवाह या लिखित दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में अदालत ने आरोपी को एनआई एक्ट के तहत दर्ज मामले में दोषमुक्त कर दिया।-- -- --
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नाहन (सिरमौर)। अदालत ने 35 हजार रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी दलीप सिंह को बरी कर दिया। न्यायिक दंडाधिकारी ने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता आरोपी के खिलाफ कानूनी रूप से वसूल योग्य देनदारी को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।
यह मामला वर्ष 2024 को तहसील शिलाई का है। भारत सिंह ने आरोप लगाया था कि मार्च महीने में उन्होंने दलीप सिंह को 35 हजार रुपये उधार दिए थे। राशि लौटाने के लिए आरोपी ने 29 जुलाई 2024 का चेक दिया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर ‘अपर्याप्त धनराशि’ के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान न मिलने पर शिकायत न्यायालय में दायर की गई।
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सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने गवाही में कहा कि रकम मार्च 2023 में दी थी, जबकि शिकायत में वर्ष 2024 का उल्लेख किया गया था। अदालत ने इसे गंभीर विरोधाभास माना। साथ ही, लेन-देन का कोई स्वतंत्र गवाह या लिखित दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में अदालत ने आरोपी को एनआई एक्ट के तहत दर्ज मामले में दोषमुक्त कर दिया।
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