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लापरवाह बाइक चालक को एक माह कैद
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लापरवाह बाइक चालक को एक माह की कैद
अदालत ने 4600 रुपये का जुर्माना भी ठोका
मार्च 2016 में एक राहगीर को किया था घायल
अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)। लापरवाही से वाहन चलाना एक युवक को महंगा पड़ गया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की न्यायाधीश गीतिका कपिला ने लापरवाही से वाहन चलाने का अभियोग साबित होने पर बाइक चालक युवक को एक महीने की कैद और 4600 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि चार मार्च 2016 को करीब 3:30 बजे अधिवक्ता रूपेश मेहता अपनी पार्किंग के रैंप से सड़क की तरफ जा रहा था। अचानक एक बाइक (एचपी 71 टीसी-8488) सड़क से आया और उन्हें टक्कर मार दी। बाइक को राकेश कुमार पुत्र रविकांत निवासी अमरपुर मोहल्ला चला रहा था। इस टक्कर से अधिवक्ता को चोटें आईं। पुलिस ने दोषी राकेश के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन की और अदालत में इसका चालान पेश किया। अदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियोग साबित होने पर सोमवार को अदालत ने राकेश कुमार को भादंसं की धारा 279 और 338 के तहत एक महीने की कैद और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 4600 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अदालत ने 4600 रुपये का जुर्माना भी ठोका
मार्च 2016 में एक राहगीर को किया था घायल
अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)। लापरवाही से वाहन चलाना एक युवक को महंगा पड़ गया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की न्यायाधीश गीतिका कपिला ने लापरवाही से वाहन चलाने का अभियोग साबित होने पर बाइक चालक युवक को एक महीने की कैद और 4600 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि चार मार्च 2016 को करीब 3:30 बजे अधिवक्ता रूपेश मेहता अपनी पार्किंग के रैंप से सड़क की तरफ जा रहा था। अचानक एक बाइक (एचपी 71 टीसी-8488) सड़क से आया और उन्हें टक्कर मार दी। बाइक को राकेश कुमार पुत्र रविकांत निवासी अमरपुर मोहल्ला चला रहा था। इस टक्कर से अधिवक्ता को चोटें आईं। पुलिस ने दोषी राकेश के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन की और अदालत में इसका चालान पेश किया। अदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियोग साबित होने पर सोमवार को अदालत ने राकेश कुमार को भादंसं की धारा 279 और 338 के तहत एक महीने की कैद और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 4600 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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