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हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार दो अग्रिम वेतन जारी करे सरकार
Updated Mon, 30 Apr 2018 11:51 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)। राजकीय सेवानिवृत्त अध्यापक संघ ने सीएंडवी वर्ग के 64 अध्यापकों को दो अग्रिम वेतनमान देने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर संघ ने एक ज्ञापन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल को सौंपा जिसके माध्यम से संघ महासचिव दलीप सिंह वर्मा ने डॉ. राजीव बिंदल को बताया कि दो अग्रिम वेतन देने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश 2012 में दिए थे। इसे सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। जबकि अब तो मुख्य याचिकाकर्ता की मृत्यु भी हो चुकी है।
दलीप वर्मा ने उन्हें बताया कि प्रदेश सरकार ने उन सीएंडवी अध्यापकों को जो कि वर्ष 1999 से अपना 20 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके हैं को दो अग्रिम वेतनमान प्रदान किए थे लेकिन जो अध्यापक 1999 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे उन्हें इस लाभ से वंचित कर दिया था। इसके चलते इस लाभ से वंचित 64 अध्यापकों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने 23 मई 2012 के माध्यम से सभी अध्यापकों को तीन माह के भीतर दो अग्रिम वेतनमान का लाभ देने का फैसला सुनाया था जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।
संघ ने विस अध्यक्ष से मांग की कि उच्च न्यायालय के इस फैसले को शीघ्र लागू करवाया जाए, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने संघ को आश्वासन दिया कि इस मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की कोशिश की जाएगी।
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नाहन (सिरमौर)। राजकीय सेवानिवृत्त अध्यापक संघ ने सीएंडवी वर्ग के 64 अध्यापकों को दो अग्रिम वेतनमान देने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर संघ ने एक ज्ञापन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल को सौंपा जिसके माध्यम से संघ महासचिव दलीप सिंह वर्मा ने डॉ. राजीव बिंदल को बताया कि दो अग्रिम वेतन देने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश 2012 में दिए थे। इसे सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। जबकि अब तो मुख्य याचिकाकर्ता की मृत्यु भी हो चुकी है।
दलीप वर्मा ने उन्हें बताया कि प्रदेश सरकार ने उन सीएंडवी अध्यापकों को जो कि वर्ष 1999 से अपना 20 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके हैं को दो अग्रिम वेतनमान प्रदान किए थे लेकिन जो अध्यापक 1999 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे उन्हें इस लाभ से वंचित कर दिया था। इसके चलते इस लाभ से वंचित 64 अध्यापकों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने 23 मई 2012 के माध्यम से सभी अध्यापकों को तीन माह के भीतर दो अग्रिम वेतनमान का लाभ देने का फैसला सुनाया था जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।
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संघ ने विस अध्यक्ष से मांग की कि उच्च न्यायालय के इस फैसले को शीघ्र लागू करवाया जाए, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने संघ को आश्वासन दिया कि इस मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की कोशिश की जाएगी।
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