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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla Zila Parishad Chairperson and ViceChairperson elections delay case, Gov files response

Himachal: हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला जिप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चुनाव के मामले में फैसला सुरक्षित रखा

Tue, 18 Aug 2026 07:30 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 18 Aug 2026 07:30 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने मई 2026 में हुए पंचायती राज चुनावों के बाद जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी को लेकर दायर याचिका पर विस्तृत सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

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Shimla Zila Parishad Chairperson and ViceChairperson elections delay case, Gov files response
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मई 2026 में हुए पंचायती राज चुनावों के बाद जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी को लेकर दायर याचिका पर विस्तृत सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि आगामी विधानसभा सत्र के कारण जिलाधीश शिमला की व्यस्तता को देखते हुए जिला परिषद की आगामी बैठक 10 सितंबर को निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

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न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने मामले पर सभी पक्षकारों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में प्रशासन पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ममता और 12 अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों ने यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से उपायुक्त शिमला को जल्द से जल्द वैधानिक बैठक बुलाकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाने के निर्देश जारी करने की मांग की है।
 

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