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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Young man caught with banned medicines sentenced to four years imprisonment, fifty thousand fine

Rampur Bushahar News: प्रतिबंधित दवाइयों के साथ पकड़े युवक को चार साल कारावास, पचास हजार जुर्माना

Fri, 12 Jul 2024 11:51 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jul 2024 11:51 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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रोहड़ू। प्रतिबंधित दवाइयों के साथ पकड़े गए युवक दीपक सरीन को विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को चार साल करावास के साथ पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर चार महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। शुक्रवार को विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू के जज पंकज शर्मा की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है। 26 फरवरी, 2020 को जुब्बल पुलिस ने बाजार में गश्त के दौरान रोहड़ू के गांव अंदरेवठी निवासी दीपक सरीन को पुलिस को देखकर भागते देखा। पुलिस ने युवक को पकड़ा और स्वतंत्र गवाहों के सामने तलाशी ली। युवक के पास से 19.22 ग्राम प्रतिबंधित दवाइयों की गोलियां बरामद हुईं। युवक पुलिस के सामने इससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय साक्ष्य के आधार पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद दीपक सरीन को दाेषी करार दिया है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने की। उन्होंने कहा न्यायालय की ओर से मादक पदार्थ निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी को चार साल कारावास के साथ पचास हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को चार महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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