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Rampur Bushahar News: 5.68 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए दोषी को दस साल का कठोर कारावास
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रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने मंगलवार को चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने दोषी अजय चौहान (26) निवासी गांव तंगडू, डाकघर झाकड़ी, तहसील रामपुर, जिला शिमला को यह सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि दिनांक छह जनवरी 2023 को जब पुलिस पार्टी गश्त पर रतनपुर की तरफ रवाना हुई। इसी बीच करीब 2:15 बजे तंगडू खड्ड के पास एक आदमी ढांक के नीचे बैठा हुआ था।
वह पुलिस को देखकर घबरा गया। युवक ने अपनी कमर में एक पर्स लटका रखा था, जब पर्स को खोलकर उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंदर से भूरे रंग का पदार्थ यानि चिट्टा पाया गया। यह तोलने पर 5.68 ग्राम था। पुलिस थाना झाकडी में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।
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तफ्तीश के बाद सेशन कोर्ट में चालान पेश किया गया। जहां पर दस गवाह अभियोजन ने करवाए और 3 गवाह अभियुक्त की ओर से करवाए गए। सभी पहलुओं को गहनता से परखने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंद और उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल ने की।
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मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने दोषी अजय चौहान (26) निवासी गांव तंगडू, डाकघर झाकड़ी, तहसील रामपुर, जिला शिमला को यह सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि दिनांक छह जनवरी 2023 को जब पुलिस पार्टी गश्त पर रतनपुर की तरफ रवाना हुई। इसी बीच करीब 2:15 बजे तंगडू खड्ड के पास एक आदमी ढांक के नीचे बैठा हुआ था।
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वह पुलिस को देखकर घबरा गया। युवक ने अपनी कमर में एक पर्स लटका रखा था, जब पर्स को खोलकर उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंदर से भूरे रंग का पदार्थ यानि चिट्टा पाया गया। यह तोलने पर 5.68 ग्राम था। पुलिस थाना झाकडी में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।
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तफ्तीश के बाद सेशन कोर्ट में चालान पेश किया गया। जहां पर दस गवाह अभियोजन ने करवाए और 3 गवाह अभियुक्त की ओर से करवाए गए। सभी पहलुओं को गहनता से परखने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंद और उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल ने की।