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Rampur Bushahar News: टेलीफोन केबल चोरी के मामले में तीन दोषियों को छह माह की कैद
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। किन्नौर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरू ठाकुर की अदालत ने टेलीफोन लाइन की केबल चुराने के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन माह की सजा और और 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सहायक जिला न्यायवादी जिला किन्नौर ने बताया कि 14 अप्रैल 2015 को पुलिस थाना भावानगर के तहत पुलिस टीम गश्त और नाकाबंदी पर थी।
इसी बीच राष्ट्रीय उच्च मार्ग पांच पर मीट मार्केट के पास सड़क के नीचे की तरफ तीन व्यक्तियों से टेलीफोन लाइन की केबल के चोरी किए हुए तीन बंडल, तांबा निकालने की नियत से बरामद हुए। इस पर भावानगर थाने में जुर्म जेर धारा 379, 34 आईपीसी और सेक्शन 25 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मुकदमे में कुल 13 गवाह अदालत में पेश किए गए। इसके तहत अदालत ने उपरोक्त तीनों आरोपियों को तीन-तीन माह की सजा सुनाई गई।
इसमें से दो माह का साधारण कारावास और एक माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं सेक्शन 25 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत छह माह की, जिसमें से पांच माह साधारण कारावास और एक माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त तीनों दोषियों को 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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इसी बीच राष्ट्रीय उच्च मार्ग पांच पर मीट मार्केट के पास सड़क के नीचे की तरफ तीन व्यक्तियों से टेलीफोन लाइन की केबल के चोरी किए हुए तीन बंडल, तांबा निकालने की नियत से बरामद हुए। इस पर भावानगर थाने में जुर्म जेर धारा 379, 34 आईपीसी और सेक्शन 25 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मुकदमे में कुल 13 गवाह अदालत में पेश किए गए। इसके तहत अदालत ने उपरोक्त तीनों आरोपियों को तीन-तीन माह की सजा सुनाई गई।
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इसमें से दो माह का साधारण कारावास और एक माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं सेक्शन 25 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत छह माह की, जिसमें से पांच माह साधारण कारावास और एक माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त तीनों दोषियों को 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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