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Rampur Bushahar News: मारपीट के दोषियों को एक वर्ष की कैद और जुर्माना
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न्यायिक दंडाधिकारी रिंकापिओ की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। किन्नौर जिला के न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ में वरिष्ठ दीवानी जज एवं न्यायिक दंडाधिकारी धीरू राम ठाकुर की अदालत ने मारपीट और गाली गलौज करने के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दोषियों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायवादी किन्नौर ने बताया कि 17 फरवरी, 2016 को पांगी निवासी धर्मसागर ने रिकांगपिओ थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उक्त दिनांक को जब वह अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में रिकांगपिओ से पांगी जा रहा था, तो तेलंगी फार्म के पास एक गाड़ी एचपी 25-ए, 1188 के चालक ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके अपनी गाड़ी को उनकी गाड़ी के आगे लगा दी। गाड़ी से चार व्यक्ति उतरकर गालियां देने के साथ साथ उनके साथ मारपीट करने लगे, यही नहीं उन्होंने राधा रमण को लोहे की रॉड से भी मारा, जिससे उसे गंभीर चोटें भी आईं। इस मामले में ट्रायल के दौरान अदालत में आठ गवाहों के बयान दर्ज कर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अहम फैसला सुनाया गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोषियों को आईपीसी की धारा 341 एंड 34 के तहत प्रत्येक दोषी को एक माह का साधारण कारावास, 500 रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 7 दिन के साधारण सजा, धारा 323 एंड 34 के तहत 6 माह का साधारण कारावास, एक हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास, धारा 325 एंड 34 के तहत एक वर्ष का कारावास (6 माह का साधारण और 6 माह का कठोर), प्रत्येक दोषी को 8500 रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर तीन माह के साधारण कारावास और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अमित को 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। किन्नौर जिला के न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ में वरिष्ठ दीवानी जज एवं न्यायिक दंडाधिकारी धीरू राम ठाकुर की अदालत ने मारपीट और गाली गलौज करने के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दोषियों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायवादी किन्नौर ने बताया कि 17 फरवरी, 2016 को पांगी निवासी धर्मसागर ने रिकांगपिओ थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उक्त दिनांक को जब वह अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में रिकांगपिओ से पांगी जा रहा था, तो तेलंगी फार्म के पास एक गाड़ी एचपी 25-ए, 1188 के चालक ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके अपनी गाड़ी को उनकी गाड़ी के आगे लगा दी। गाड़ी से चार व्यक्ति उतरकर गालियां देने के साथ साथ उनके साथ मारपीट करने लगे, यही नहीं उन्होंने राधा रमण को लोहे की रॉड से भी मारा, जिससे उसे गंभीर चोटें भी आईं। इस मामले में ट्रायल के दौरान अदालत में आठ गवाहों के बयान दर्ज कर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अहम फैसला सुनाया गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोषियों को आईपीसी की धारा 341 एंड 34 के तहत प्रत्येक दोषी को एक माह का साधारण कारावास, 500 रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 7 दिन के साधारण सजा, धारा 323 एंड 34 के तहत 6 माह का साधारण कारावास, एक हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास, धारा 325 एंड 34 के तहत एक वर्ष का कारावास (6 माह का साधारण और 6 माह का कठोर), प्रत्येक दोषी को 8500 रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर तीन माह के साधारण कारावास और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अमित को 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।