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Rampur Bushahar News: चेक बाउंस मामले में सेब कारोबारी को एक साल का कारावास

Sat, 03 Jan 2026 11:52 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Jan 2026 11:52 PM IST
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रोहड़ू की अदालत ने 3.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
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सेब खरीदने के बाद भुगतान के लिए दिया चेक हो गया था बाउंस

संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर एक रोहड़ू ने चेक बाउंस के मामले में सेब कारोबारी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 3,25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शिकायतकर्ता चिड़गांव के जयपाल बागवानी करते हैं। आरोपी निक्का राम निवासी सुन्नी एक ठेकेदार है, जो सेब का व्यापार करता है। साल 2022 में आरोपी ने शिकायतकर्ता से सेब के डिब्बे खरीदने के लिए संपर्क किया। शिकायतकर्ता ने आरोपी पर विश्वास करके उसे 3,23,000 रुपये के सेब के डिब्बे बेचे। आरोपी ने कुछ ही दिनों में भुगतान करने का वादा किया। कुछ दिनों बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी को फोन करके भुगतान करने के लिए कहा। आरोपी ने जल्दी ही भुगतान करने का आश्वासन दिया। कुछ दिन बाद देनदारी चुकाने के लिए आरोपी ने 3,23,000 रुपये का चेक शिकायतकर्ता को दिया, लेकिन वह बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन वह डिलीवर नहीं हो सका। इसके बाद मामले की शिकायत दी गई। न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पर्याप्त आधार पाए। 4 जुलाई 2023 को आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। साथ ही उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे की मांग की। मामले को साबित करने के लिए शिकायतकर्ता ने खुद की जांच की और दस्तावेजी सबूत पेश किए। आरोपी पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद कोई गवाह पेश नहीं कर पाया। अदालत ने फैसला दिया है कि आरोपी को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया जाता है। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों व साथ ही उठाए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए दोषी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई जाती है। उसे 3,25,000 रुपये का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया जाता है, जो शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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