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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   no parking zone

Rampur Bushahar News: पूह गांव में लिंक रोड पर नो पार्किंग जोन घोषित

Tue, 01 Sep 2026 11:52 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:52 PM IST
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यातायात जाम की समस्या और आपातकालीन वाहनों को मिलेगी राहत
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मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत जिलाधिकारी ने लिया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। किन्नौर जिले के पूह गांव में लिंक रोड के कई हिस्सों को नो पार्किंग जोन घोषित किया है। जिलाधिकारी अमित कुमार शर्मा ने यातायात जाम की समस्या और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही में बाधा को देखते हुए यह आदेश जारी किया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत लिया गया है।
आदेश के अनुसार, पूह बस अड्डे से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तक के मार्ग पर अक्सर जाम लगा रहता है। इससे आम जनता को असुविधा होती है। इससे आपातकालीन वाहनों को निकलने में परेशानी आती है। अतिरिक्त जिलाधिकारी पूह से प्राप्त प्रस्ताव और पुलिस स्टेशन पूह के स्टेशन हाउस अधिकारी की सिफारिशों के आधार पर यह कदम उठाया गया है, जिन स्थानों को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है, उनमें पूह मुख्य बाजार के दोनों ओर की सड़कें शामिल हैं। माने फाने पॉइंट पर क्रॉसिंग सड़कों के दोनों किनारे भी इसमें शामिल हैं। रिंकू लाला की दुकान के सामने और नानक चौक पर भी दोनों ओर पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। नानक चौक से सीएचसी पूह तक और पूह बस अड्डे से पूह मुख्य बाजार तक की सड़कों के दोनों किनारे भी नो पार्किंग जोन में आएंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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अतिरिक्त जिलाधिकारी पूह इस आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी और समन्वय के लिए नोडल अधिकारी होंगे। वे हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग के परामर्श से काम करेंगे। पुलिस अधीक्षक किन्नौर को अधिसूचित स्थानों पर पर्याप्त पुलिस और यातायात कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया गया है। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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अधिशासी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कल्पा को तत्काल नो पार्किंग साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्दिष्ट स्थानों पर पीली किनारे की लाइनें भी पेंट करना होगी। इस आदेश का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा और सामान्य सुविधा सुनिश्चित करना है। यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
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