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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Nepali national sentenced to three and a half years in prison for charas smuggling.

Rampur Bushahar News: चरस तस्करी में नेपाली नागरिक को साढ़े तीन साल की कैद

Mon, 31 Aug 2026 11:20 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:20 PM IST
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विशेष अदालत ने 460 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में सुनाया फैसला, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी

रोहड़ू। चरस तस्करी के मामले में दोषी नेपाली नागरिक को विशेष न्यायालय रोहड़ू ने तीन वर्ष छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, पुलिस थाना चिडगांव में 18 मार्च 2025 को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी विक्रम सिंह उर्फ वीरू निवासी रोल्पा, नेपाल के कब्जे से पुलिस ने 460 ग्राम चरस बरामद की थी। मामले की जांच पुलिस थाना चिडगांव की टीम ने की।
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साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। विशेष न्यायाधीश रोहड़ू ने आरोपी को तीन वर्ष छह माह के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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