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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   National Lok Adalat on May 10

Rampur Bushahar News: राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को

Thu, 24 Apr 2025 11:15 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Apr 2025 11:15 PM IST
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रामपुर, रिकांगपिओ और आनी में जनता के विभिन्न मामलों का होगा निपटारा
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संवाद न्यूज एजेंसी

रिकांगपिओ (किन्नौर)। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर एवं वरिष्ठ न्यायाधीश जितेंद्र सैनी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली, पानी, भरण-पोषण अन्य आपराधिक कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद से संबंधित मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अलावा न्यायालयों में लंबित मामले क्रिमिनल कंपाउंडेंबल ऑफेंस, धारा-138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वाह व भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायालय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार, हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट ) शामिल हैं। उन्होंने ने बताया कि अपने-अपने न्यायायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति भी उक्त मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करना चाहते हैं, तो वे न्यायायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ, जिला किन्नौर, न्यायायिक न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांगपिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 पर संपर्क किया जा सकता है। - संवाद
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