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हिमाचल: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना; पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

Tue, 22 Sep 2026 10:54 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर।
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर। Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 22 Sep 2026 10:54 AM IST
सार

रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) किन्नौर ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी अरुण कुमार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही पाया और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत सजा सुनाई।

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minor misdeed case rampur pocso court sentences convict to 20 years imprisonment
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) किन्नौर ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी अरुण कुमार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला सोमवार को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत सुनाया गया।

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उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल के अनुसार मामला 26 जून 2025 का है। उस दिन 15 वर्षीय नाबालिग स्कूल गई थी, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अरुण कुमार नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपनी गाड़ी में अपने घर ले गया था। इसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई।

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पुलिस जांच में सामने आई अहम जानकारी
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान नाबालिग के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने अपने बयान में यह भी बताया कि घटना से करीब एक महीने पहले आरोपी उसे अपनी गाड़ी में ले गया था और उसके साथ यौन अपराध किया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष साक्ष्य और गवाह पेश किए।

16 गवाहों के बयान दर्ज
पॉक्सो कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कुल 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने मामले की पैरवी की।

अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर सुनवाई के बाद आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही पाया। इसके बाद पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत दोषी अरुण कुमार को 20 वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस फैसले के साथ अदालत ने नाबालिग से जुड़े यौन अपराध के मामले में दोषसिद्धि के बाद सजा निर्धारित की है। पीड़िता की पहचान कानून के तहत सार्वजनिक नहीं की गई है।
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