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युवक की बेरहमी से पिटाई के मामले में आरोपियों की अंतरिम जमानत रद्द
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चौपाल(रोहडू़) उपमंडल चौपाल की धबास पंचायत में भूमि विवाद के बाद युवक से मारपीट के मामले में अदालत ने आरोपियों की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है। आरोपियों को 21 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। परिजनों और अनुसूचित जाति संगठनों के दबाव और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 307 और एट्रोसिटी एक्ट की धारा भी जोड़ है।
जानकारी के अनुसार प्रदीप कुमार निवासी धबास का अपने पड़ोसी के साथ भूमि विवाद चल रहा था। इसको लेकर दोनों पक्षों में मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद पड़ोसियों ने डंडो, लात और घूंसों के साथ प्रदीप की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसमें युवक को गंभीर चोटें आई हैं और वह आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन है।
एसडीपीओ चौपाल राजकुमार ने बताया कि आरोपियों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि 21 मई को कोर्ट में पुलिस रिमांड की दरख्वास्त दी जाएगी और आगामी तफ्तीश जारी रहेगी।
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जानकारी के अनुसार प्रदीप कुमार निवासी धबास का अपने पड़ोसी के साथ भूमि विवाद चल रहा था। इसको लेकर दोनों पक्षों में मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद पड़ोसियों ने डंडो, लात और घूंसों के साथ प्रदीप की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसमें युवक को गंभीर चोटें आई हैं और वह आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन है।
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एसडीपीओ चौपाल राजकुमार ने बताया कि आरोपियों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि 21 मई को कोर्ट में पुलिस रिमांड की दरख्वास्त दी जाएगी और आगामी तफ्तीश जारी रहेगी।
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