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Rampur Bushahar News: मारपीट और खूनी संघर्ष में संलिप्त दो गुटों के पांच युवकों को तीन व दो साल कैद
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रंटाड़ी के बिजोरी गांव में आठ अक्तूबर 2019 घटना, शादी समारोह में कहासुनी के बाद रास्ते में भिड़े थे
खूनी संघर्ष के बाद महीनों अस्पताल में थे भर्ती, दो तरफ से मामला किया गया था दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय रोहड़ू ने मारपीट के दौरान खूनी संघर्ष में संलिप्त दो गुटों के पांच युवकों को तीन साल और दो साल कारावास की सजा सुनाई है। मामले में पहले पक्ष के दो युवकों को तीन साल और दूसरे पक्ष के तीन युवकों को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर सभी दोषियों को तीन महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार, आठ अक्तूबर 2019 की शाम को सभी युवक रंटाड़ी पंचायत के बिजोरी गांव में एक शादी समारोह में शरीक होने गए थे। इस दौरान शादी में युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। शादी समारोह से लौटने के बाद रास्ते में दोनों गुटों ने आपस में खूब मारपीट की। मारपीट खूनी संघर्ष में इस कदर बदल गई कि युवकों को अस्पताल में महीनों तक उपचार के लिए भर्ती किया गया। इस घटना में दोनों गुटों ने पुलिस थाना रोहड़ू में मामला दर्ज करवाया था। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए और चालान न्यायालय में पेश किया।
शुक्रवार को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय रोहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों के 26 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद सामने आए तथ्य के आधार पर पांच युवकों को दोषी करार दिया है। पहले पक्ष में अखिल भागचंटा, कपिल भागचंटा गांव निवासी सीमा, तहसील रोहड़ू को तीन वर्ष कारावास और पंद्रह हजार पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना भुगतान न करने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास के आदेश किए हैं। दूसरे पक्ष में पंकज गांव मुंछाड़ा, अमित और राकेश निवासी देवगढ़ को दो साल कारावास और पंद्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए हैं। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने की है।
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खूनी संघर्ष के बाद महीनों अस्पताल में थे भर्ती, दो तरफ से मामला किया गया था दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय रोहड़ू ने मारपीट के दौरान खूनी संघर्ष में संलिप्त दो गुटों के पांच युवकों को तीन साल और दो साल कारावास की सजा सुनाई है। मामले में पहले पक्ष के दो युवकों को तीन साल और दूसरे पक्ष के तीन युवकों को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर सभी दोषियों को तीन महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार, आठ अक्तूबर 2019 की शाम को सभी युवक रंटाड़ी पंचायत के बिजोरी गांव में एक शादी समारोह में शरीक होने गए थे। इस दौरान शादी में युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। शादी समारोह से लौटने के बाद रास्ते में दोनों गुटों ने आपस में खूब मारपीट की। मारपीट खूनी संघर्ष में इस कदर बदल गई कि युवकों को अस्पताल में महीनों तक उपचार के लिए भर्ती किया गया। इस घटना में दोनों गुटों ने पुलिस थाना रोहड़ू में मामला दर्ज करवाया था। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए और चालान न्यायालय में पेश किया।
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शुक्रवार को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय रोहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों के 26 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद सामने आए तथ्य के आधार पर पांच युवकों को दोषी करार दिया है। पहले पक्ष में अखिल भागचंटा, कपिल भागचंटा गांव निवासी सीमा, तहसील रोहड़ू को तीन वर्ष कारावास और पंद्रह हजार पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना भुगतान न करने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास के आदेश किए हैं। दूसरे पक्ष में पंकज गांव मुंछाड़ा, अमित और राकेश निवासी देवगढ़ को दो साल कारावास और पंद्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए हैं। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने की है।
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