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मारपीट के मामले में तीन को एक-एक साल की कैद
Updated Sat, 21 Jul 2018 09:12 PM IST
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मारपीट के मामले में तीन
को एक-एक साल की कैद
दोषियों को एक-एक हजार रुपये जुर्माना अदा करना होगा
अमर उजाला ब्यूरो
रामपुर बुशहर। एक व्यक्ति से मारपीट के मामले में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट किन्नौर एट रामपुर प्रताप ठाकुर की अदालत ने तीन लोगों को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषियों को एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
कोर्ट ने दोषी जगदीश चंद पुत्र भोलू राम, आलोक कुमार पुत्र पुरुषोत्तम दास और दलीप कुमार पुत्र मंगल राम निवासी ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस सरपारा तहसील रामपुर, जिला शिमला को यह सजा सुनाई है। गत 14 जुलाई 2013 को झाकड़ी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 452,323, 34 के तहत एफआईआर नंबर 35/13 दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि गत 17 जुलाई 2013 को सत्यदेव पुत्र मानसुख से रात 12:30 बजे इन तीनों ने मारपीट की थी। इसके बाद सत्यदेव को चोटें आईं और पुलिस स्टेशन झाकड़ी में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की एडीए कुमारी शबनम ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी की थी। कोर्ट ने दोषियों को भादंसं की धारा 323 के तहत तीन-तीन माह की सजा और 500-500 रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा।
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को एक-एक साल की कैद
दोषियों को एक-एक हजार रुपये जुर्माना अदा करना होगा
अमर उजाला ब्यूरो
रामपुर बुशहर। एक व्यक्ति से मारपीट के मामले में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट किन्नौर एट रामपुर प्रताप ठाकुर की अदालत ने तीन लोगों को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषियों को एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
कोर्ट ने दोषी जगदीश चंद पुत्र भोलू राम, आलोक कुमार पुत्र पुरुषोत्तम दास और दलीप कुमार पुत्र मंगल राम निवासी ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस सरपारा तहसील रामपुर, जिला शिमला को यह सजा सुनाई है। गत 14 जुलाई 2013 को झाकड़ी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 452,323, 34 के तहत एफआईआर नंबर 35/13 दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि गत 17 जुलाई 2013 को सत्यदेव पुत्र मानसुख से रात 12:30 बजे इन तीनों ने मारपीट की थी। इसके बाद सत्यदेव को चोटें आईं और पुलिस स्टेशन झाकड़ी में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की एडीए कुमारी शबनम ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी की थी। कोर्ट ने दोषियों को भादंसं की धारा 323 के तहत तीन-तीन माह की सजा और 500-500 रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा।
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