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अवैध रूप से पत्थर ढोने पर चालकों को जुर्माना

Thu, 17 Sep 2020 09:30 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2020 09:30 PM IST
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सांगला (किन्नौर)। कड़छम पुलिस ने वीरवार सुबह तीन बजे तीन ट्रकों को बगैर अनुमति और एमफार्म के बिना संागला से कड़छम की ओर अवैध तरीके से पत्थर ले जाने पर चालान काट कर मामला दर्ज किया। पुलिस ने खनन अधिनियम एक्ट 21 ए के तहत मामला दर्ज कर तीन वाहन चालकों से 30,000 हजार रुपये जुर्माना वसूला।
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पुलिस चौकी कड़छम से मिली जानकारी के मुताबिक वीरवार सुबह तीन बजे तीन ट्रक एचपी 25ए2589 चालक पवन कुमार गांव सराहन तहसील रामपुर जिला शिमला, दूसरा नंबर एचपी 66-5609 चालक जीवन कुमार, गांव समानी तहसील जिला मंडी और तीसरा ट्रक एचपी 66-5610 चालक अमर चंद निवासी गांव अन्ना तहसील सुनाग जिला मंडी एमफार्म बिना अवैध रूप से सांगला से कड़छम की ओर पत्थर ले जा रहे थे। इस दौरान नाके पर चौकी प्रभारी कड़छम नरेंद्र कौंडल, मुख्य आरक्षी सुरेश कुमार और आरक्षी भूपेंद्र डोगरा की टीम ने परमिट और अन्य दस्तावेज दिखाने को कहा लेकिन चालक दस्तावेज नहीं दिखा पाए। इस पर पुलिस थाना प्रभारी सांगला मोहन ने तीनों वाहन चालकों से 30 हजार जुर्माना वसूला। एसपी एसआर राणा ने कहा कि बिना दस्तावेज अवैध रूप से पत्थर ले जाने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
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