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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

Mon, 21 Dec 2020 10:26 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Dec 2020 10:26 PM IST
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रामपुर बुशहर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने नाबालिग से दुराचार के आरोप साबित होने पर 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी के खिलाफ दर्ज हुए आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामले में यह फैसला सुनाया है।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने दोषी हुसैन कुमार (काकू), गांव प्रांगचा, डाकघर जाओं, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू को नाबालिग को अगवा और दुष्कर्म करने के आरोप में 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। पुलिस थाना निरमंड में 15 सितंबर 2018 को पीड़िता की मां ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म होने का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस में दर्ज शिकायत में उसने कहा था कि हुसैन कुमार, पुत्र गोकुल राम, गांव प्रांगचा, तहसील निरमंड ने 13 अगस्त 2018 को उसकी बेटी का अपहरण किया और अपने घर में 12 सितंबर तक रखा। इस दौरान उसने नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। 12 सितंबर को किसी तरह पीड़िता वहां से भागकर अपने घर पहुंची और सारी वारदात अपनी मां को बता दी। इसके बाद पीड़िता की मां ने इस संबंध में तहसीलदार निरमंड और पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस थाना निरमंड में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 342,506,376 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया और साक्ष्य जुटाए गए। सोमवार को अदालत ने सभी आरोप साबित होने पर दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने की।
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