फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   compensation to victums

Rampur Bushahar News: सड़क हादसे में घायल महिला को मिलेगा 2.50 लाख रुपये मुआवजा

Thu, 29 Oct 2026 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
एमएसीटी रामपुर ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164 के तहत सुनाया फैसला
विज्ञापन

चालक को एक माह में राशि जमा करने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर ने सड़क हादसे में घायल महिला को 2.50 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164 के तहत बिना गलती साबित किए मुआवजे का प्रावधान लागू करते हुए यह फैसला सुनाया। चालक एवं वाहन मालिक को एक माह के भीतर मुआवजा राशि जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

मामला 1 अक्तूबर 2023 का है। राजकुमारी कार में एक अन्य महिला के साथ उरनी गांव से रामपुर की ओर जा रही थीं। पुरानी टापरी के पास हुए हादसे में राजकुमारी के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई थीं। उन्हें पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टापरी में उपचार दिया गया। इसके बाद एमजीएमएससी खनेरी और फिर आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। महिला ने उपचार पर पांच लाख रुपये से अधिक खर्च होने का दावा किया था।
विज्ञापन

राजकुमारी ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत 10 लाख रुपये मुआवजा, 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और एक लाख रुपये अंतरिम मुआवजे की मांग की थी। हालांकि, अधिकरण ने पाया कि उपलब्ध साक्ष्यों से हादसे में चालक की लापरवाही साबित नहीं हो सकी। पुलिस की जनरल डायरी में भी महिला के हवाले से चालक की गलती से इन्कार किए जाने का उल्लेख था। इस कारण धारा 166 के तहत मुआवजे का दावा स्वीकार नहीं किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अधिकरण ने चिकित्सा दस्तावेजों और महिला के बयान के आधार पर माना कि उसे सड़क हादसे में चोटें आई थीं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164 के तहत बिना गलती साबित किए मुआवजा देने के प्रावधान को लागू करते हुए अधिकरण ने महिला को 2.50 लाख रुपये देने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed