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Rampur Bushahar News: आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित बनाएं सभी उम्मीदवार

Mon, 11 May 2026 12:00 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 11 May 2026 12:00 AM IST
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All candidates should ensure compliance with the Model Code of Conduct
नगर निगम सोलन के निर्वाचन के तहत दूसरे चरण के दौरान मौजूद पदाधिकारी। स्रोत : डीपीआरओ - फोटो : ​शिलान्यास के दौरान पूजन करते विधायक सुरेश्वर सिंह।
जिला निर्वाचन अधिकारी बोले, परिणाम आने के एक सप्ताह के भीतर हटाने होंगे पोस्टर व झंडे
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने शहरी एवं पंचायती राज निकाय-2026 के दृष्टिगत सभी उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि आदर्श आचार संहिता की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाएं। मनमोहन शर्मा ने कहा कि पारदर्शी एवं त्रुटिरहित निर्वाचन स्वास्थ्य लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और इस दिशा में उम्मीदवारों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना के लिए प्रचार, पोस्टर, झंडों, सूचना पत्रों, होर्डिंग इत्यादि के उपयोग, बैठकों और निर्वाचन व्यय के विषय में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इनकी अनुपालना आवश्यक है।
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उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार किसी भी दल या उम्मीदवार या उनके समर्थकों अथवा अनुयायियों की ओर किसी निजी या सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति झंडे, सूचना पत्र अथवा पोस्टर नहीं चिपकाएं जाएंगे एवं नारे इत्यादि नहीं लिखे जाएंगे। अवहेलना पर हिमाचल प्रदेश खुले स्थान (विदरूपिता निवारण) अधिनियम 1985 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। निर्वाचन प्रचार के दौरान प्लास्टिक से बनी निर्वाचन सामग्री का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।
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उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वह निर्वाचन परिणाम के एक सप्ताह के भीतर अपने पोस्टर एवं सूचना पत्र और झंडे आदि हटाएं एवं उन्हें नष्ट करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर केवल प्रातः 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक अथवा सक्षम प्राधिकारी की ओर से निर्धारित इससे भी कम समय के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया या आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री नहीं दर्शाई अथवा सुनाई जा सकेगी। मुद्रक व प्रकाशक के नाम व पते के बिना कोई भी पोस्टर, पंफ्लेट, पत्रक एवं परिपत्र अथवा विज्ञापन नहीं छापा जा सकेगा।

मनमोहन शर्मा ने कहा कि नियमानुसार जिला परिषद सदस्य के लिए व्यय सीमा एक लाख रुपये, नगर निगम पार्षद के लिए व्यय सीमा एक लाख रुपये, नगर परिषद सदस्य के लिए 75 हजार रुपये और नगर पंचायत सदस्य के लिए 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है। व्यय का पूर्ण लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर संबंधित नियमों के अंतर्गत व्यय का सही लेखा निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन कर पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सफल बनाया जा सकता है।

नगर निगम सोलन के निर्वाचन के तहत दूसरे चरण के दौरान मौजूद पदाधिकारी। स्रोत : डीपीआरओ

नगर निगम सोलन के निर्वाचन के तहत दूसरे चरण के दौरान मौजूद पदाधिकारी। स्रोत : डीपीआरओ- फोटो : शिलान्यास के दौरान पूजन करते विधायक सुरेश्वर सिंह।

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