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चोरी के आरोपी को डेढ़ साल की सजा, एक हजार जुर्माना
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चोरी के दोषी को डेढ़ साल की सजा, एक हजार जुर्माना
मंदिर से तीन छत्र और गाड़ी चुराने पर कोर्ट ने सुनाई सजा
जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
अमर उजाला ब्यूरो
ठियोग (रामपुर बुशहर)। अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी सूर्य प्रकाश की अदालत ने चोरी के आरोप साबित होने पर दोषी को डेढ़ साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस संबंध में सहायक जिला न्यायवादी ध्रुव शौनक ने बताया कि 1 सितंबर 2018 को बृज लाल, गांव मांदल, तहसील जुब्बल ने क्यारी बाजार से हरीश वेक्टा की मारुति कार चुरा ली। चोरी की गई इस कार को लेकर उसी रात बृज लाल ने बझेड़ी के लांकड़ा वीर मंदिर से चांदी के तीन छत्र भी चुराए। देर रात जुब्बल के रास्ते में नाके के दौरान रोहड़ू पुलिस ने आरोपी को छत्र और चांदी के तीनों छत्रों के साथ गिरफ्तार किया। सोमवार को बृज लाल पर आरोप सिद्ध होने के बाद अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी सूर्य प्रकाश ने दोषी को डेढ़ वर्ष की सजा के साथ-साथ एक हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने के एवज में आरोपी को पंद्रह दिनों का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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मंदिर से तीन छत्र और गाड़ी चुराने पर कोर्ट ने सुनाई सजा
जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
अमर उजाला ब्यूरो
ठियोग (रामपुर बुशहर)। अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी सूर्य प्रकाश की अदालत ने चोरी के आरोप साबित होने पर दोषी को डेढ़ साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस संबंध में सहायक जिला न्यायवादी ध्रुव शौनक ने बताया कि 1 सितंबर 2018 को बृज लाल, गांव मांदल, तहसील जुब्बल ने क्यारी बाजार से हरीश वेक्टा की मारुति कार चुरा ली। चोरी की गई इस कार को लेकर उसी रात बृज लाल ने बझेड़ी के लांकड़ा वीर मंदिर से चांदी के तीन छत्र भी चुराए। देर रात जुब्बल के रास्ते में नाके के दौरान रोहड़ू पुलिस ने आरोपी को छत्र और चांदी के तीनों छत्रों के साथ गिरफ्तार किया। सोमवार को बृज लाल पर आरोप सिद्ध होने के बाद अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी सूर्य प्रकाश ने दोषी को डेढ़ वर्ष की सजा के साथ-साथ एक हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने के एवज में आरोपी को पंद्रह दिनों का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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