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खुले में सीवरेज की गदंगी फैलाने पर होगा मामला दर्ज

Tue, 27 Feb 2018 09:17 PM IST
Updated Tue, 27 Feb 2018 09:17 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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भावानगर (किन्नौर)।
स्थानीय बाजार भावानगर में प्रत्येक दुकानदार को कूड़ेदान रखना अनिवार्य है। साथ ही मकानों के सीवरेज टैंकों की गंदगी खुले में बहाएं जाने पर जुर्माने के साथ-साथ पुलिस में मामला भी दर्ज किया जाएगा। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ प्रशासन की बैठक में यह निर्णय लिया है।

एसडीएम भावानगर घनश्याम दास शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन मंगलवार को किया गया था, जिसमें बीडीओ भावानगर रमन चौहान के अलावा एसजेवीएनएल के अधिकारी, एनएच प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद थे। इसके चलते खुले में बह रही सीवरेज की गंदगी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया गया कि पंचायत की ओर से ऐसे मामलों को चिन्हित कर सूची तैयार की जाए। साथ ही महीने में उनको दो नोटिस जारी कर उसकी जानकारी बीडीओ कार्यालय में भी दी जाए। इसके अतिरिक्त स्वच्छता की निगरानी के लिए एक सतर्कता कमेटी का भी गठन किया गया, जो गंदगी फैलाने वालों पर निगरानी रखेगी। चेतावनी देने के बाद भी अगर कोई दोषी पाया गया तो बिजली व पानी का कनेक्शन काटने के लिए भी संबधित विभाग को लिखा जाएगा। एसजेवीएनएल की ओर से क्षेत्र में दो तरह के कूड़ेदान लगाने का भी निर्णय लिया गया।
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