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Himachal News: हिमाचल प्रदेश में इन पांच प्रजातियों के पेड़ काट सकेंगे लोग, राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना
Tue, 21 Jan 2025 09:07 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Tue, 21 Jan 2025 09:07 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को पांच प्रजातियों के पेड़ काटने की अनुमति मिल गई है। मंगलवार को संबंधित अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को 5 प्रजातियों के पेड़ काटने की अनुमति होगी। प्रदेश सरकार ने सफेदा, पापुलर और बांस के बाद अब जापानी तूत और ल्यूकेनिया प्रजाति के पेड़ों को काटने की भी अनुमति दे दी है। मंगलवार को संबंधित अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई। सरकार ने इन दो प्रजाति के पेड़ों को प्रतिबंधित सूची से बाहर कर दिया है।
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अतिरिक्त मुख्य सचिव वन कमलेश कुमार पंत ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। सरकार ने दो हफ्ते पहले घरेलू और कृषि कार्य के लिए तीन प्रजातियों के पेड़ों को एक वर्ष के भीतर काटने की अनुमति दी थी। अन्य प्रजाति के पेड़ों को काटने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। कशमल को भी 10 वर्ष कटाई कार्यक्रम के तहत प्रतिबंधित सूची से बाहर करने की तैयारी है, इसे लेकर अलग से अधिसूचना जारी होगी। 10 वर्ष की कटाई कार्यक्रम के तहत पेड़ों को चिन्हित करने और बाहर भेजने की प्रक्रिया 31 जनवरी 2025 तक पूरी न होने की स्थिति में इसे 15 फरवरी तक आगे बढ़ाया जा सकता है।
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