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Mandi News: मारपीट मामले में आरोपी महिला बरी

Sat, 06 Sep 2025 11:39 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 06 Sep 2025 11:39 PM IST
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Woman accused in assault case acquitted
मंडी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) कोर्ट नंबर दो सरकाघाट की अदालत ने मारपीट मामले में आरोपी महिला को बरी कर दिया है। मामला वर्ष 2018 का था, जिसमें महिला पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 मई 2018 को गोभरता गांव में खेत की मेड़ (फूलों की क्यारी) को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि रेवती देवी ने लाठी से हमला कर उन्हें घायल कर दिया और लीलाधर ने उकसाने के साथ धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया।
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सुनवाई के दौरान नौ गवाहों को अदालत में पेश किया गया। गवाहों के बयान और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। लीलाधर की मृत्यु वर्ष 2024 में हो चुकी थी, जिसके चलते उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। न्यायालय ने रेवती देवी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 447, 504 और 506 के आरोपों से बरी कर दिया। संवाद
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