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जमीन मालिक की पत्नी भी करवा सकती फसल बीमा
मंडी
Updated Sun, 25 Dec 2016 10:23 PM IST
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अंबेडकरनगर में शनिवार को हुई तेज बारिश से गिरी धान की फसल।
- फोटो : अमर उजाला
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मंडी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों में कुछ फेरबदल किया गया है। अब जमीन के मालिक की पत्नी भी फसल का बीमा करवा सकती है। इससे पहले जमीन मालिक ही फसल बीमा करवाने के लिए पात्र था। फिर चाहे व पुरुष हो या स्त्री। लेकिन जिन महिलाओं के पति काम के चलते घरों में नहीं हैं, या फिर जिनके पति सेना में कार्यरत हैं और उनके नाम जमीन है तो ऐसे मामले में अब पत्नी फसल का बीमा करवा सकती है।
सूबे में आजकल हर पंचायत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी की फसल का बीमा हो रहा है। ऐसे जागरूकता शिविर में प्रदेश की कई पंचायतों में ऐसे मामले आए जिसमें भूमि मालिक काम के चलते घरों से बाहर होने के कारण कई परिवारों की फसल का बीमा नहीं हो रहा था। अब कृषि विभाग ने फसल के बीमा करवाने के नियमों में फेरबदल किया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के कई पुरुष ऐसे हैं जो सेना में तैनात हैं और उनके नाम पर भूमि है। जिसमें उसकी पत्नी या परिवार के अन्य सदस्य खेतीबाड़ी का काम करते हैं। ऐसे परिवार भी अब फसल बीमा योजना के लिए पात्र होंगे। पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भूमि मालिक ही पात्र था। लेकिन उपरोक्त मामले अधिक आने के लिए अब नियमों में फेरबदल किया गया है। फसल बीमा योजना के लिए प्रदेश में 31 दिसंबर तक फार्म जमा किया जा सकते हैं।
कोट्स
उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने कहा कि सभी पंचायत प्रधानों को सूचित कर दिया गया है कि जिन महिलाओं के पति काम के चलते बाहर हैं, वे भी अपने नाम पर फसल बीमा योजना के लिए फार्म भर सकती हैं।
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उधर, कृषि उपनिदेशक डा. राकेश कुमार कौंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अब भूमि मालिक पुरुषों की पत्नियां भी पात्र हैं। यह राहत सिर्फ उनके लिए है जिनके पति आर्मी या अन्य काम के कारण बाहर हैं।
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सूबे में आजकल हर पंचायत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी की फसल का बीमा हो रहा है। ऐसे जागरूकता शिविर में प्रदेश की कई पंचायतों में ऐसे मामले आए जिसमें भूमि मालिक काम के चलते घरों से बाहर होने के कारण कई परिवारों की फसल का बीमा नहीं हो रहा था। अब कृषि विभाग ने फसल के बीमा करवाने के नियमों में फेरबदल किया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के कई पुरुष ऐसे हैं जो सेना में तैनात हैं और उनके नाम पर भूमि है। जिसमें उसकी पत्नी या परिवार के अन्य सदस्य खेतीबाड़ी का काम करते हैं। ऐसे परिवार भी अब फसल बीमा योजना के लिए पात्र होंगे। पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भूमि मालिक ही पात्र था। लेकिन उपरोक्त मामले अधिक आने के लिए अब नियमों में फेरबदल किया गया है। फसल बीमा योजना के लिए प्रदेश में 31 दिसंबर तक फार्म जमा किया जा सकते हैं।
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उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने कहा कि सभी पंचायत प्रधानों को सूचित कर दिया गया है कि जिन महिलाओं के पति काम के चलते बाहर हैं, वे भी अपने नाम पर फसल बीमा योजना के लिए फार्म भर सकती हैं।
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उधर, कृषि उपनिदेशक डा. राकेश कुमार कौंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अब भूमि मालिक पुरुषों की पत्नियां भी पात्र हैं। यह राहत सिर्फ उनके लिए है जिनके पति आर्मी या अन्य काम के कारण बाहर हैं।