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Mandi News: 150 ग्राम चरस रखने के दो दोषियों को चार वर्ष की सजा

Wed, 15 Oct 2025 07:54 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Wed, 15 Oct 2025 07:54 AM IST
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Two people convicted of possessing 150 grams of hashish were sentenced to four years in prison.
मंडी। विशेष न्यायाधीश सरकाघाट स्थित जोगिंद्रनगर की अदालत ने 150 ग्राम चरस रखने के आरोप में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों को दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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19 अगस्त 2018 को थाना जोगिंद्रनगर के एसआई केहर सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम पेट्रोलिंग के दौरान पठानकोट चौक के समीप मौजूद थी। इस बीच पुलिस ने विनय कुमार निवासी गांव कवाड़ी तहसील नगरोटा बगवां और आकाश अवस्थी निवासी गांव बड़ोह रोड समलोटी जिला कांगड़ा से पूछताछ की। पुलिस ने जांच के दौरान स्कूटी की डिक्की से 150 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चरस व स्कूटी को सील कर नियमानुसार मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि गवाहों की गवाही व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
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