फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Two months imprisonment for the accused in the cheque bounce case

Mandi News: चेक बाउंस मामले में दोषी को दो माह कैद

Tue, 23 Sep 2025 12:12 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 23 Sep 2025 12:12 AM IST
विज्ञापन
Two months imprisonment for the accused in the cheque bounce case
मंडी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 मंडी की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। दोषी को अदालत ने दो माह साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ शिकायतकर्ता को प्रत्येक चेक के एवज में 1.80 लाख रुपये कुल 3.60 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यदि आरोपी यह मुआवजा राशि अदा करने में असफल रहता है तो उसे अतिरिक्त तीन-तीन माह का कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

मामले के तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता टेक सिंह निवासी गांव कसरला, तहसील बल्ह ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी देवी राम निवासी गांव मलथेहर तहसील बल्ह ने उससे 1.80 लाख रुपये उधार लिए थे। इस राशि की अदायगी के लिए दो चेक (प्रत्येक 90,000 रुपये) जारी किए। ये चेक बाउंस हो गए। अदालत ने माना कि आरोपी ने जानबूझकर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया और उसके बचाव को अविश्वसनीय बताया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि आरोपी पर वैधानिक रूप से देय ऋण था और उसने जानबूझकर भुगतान नहीं किया। इस पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed