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Mandi News: चेक बाउंस मामले में दोषी को तीन माह का कारावास

Sat, 21 Sep 2024 08:53 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Sat, 21 Sep 2024 08:53 AM IST
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Three months imprisonment to the culprit in check bounce case
थुनाग (मंडी)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी थुनाग ने वीरवार को चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को तीन माह की साधारण कैद और एक लाख रुपये मुआवजे की सजा सुनाई है। मुआवजा अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। थुनाग कोर्ट में दायर शिकायत के अनुसार मेहर चंद निवासी महोग तहसील करसोग ने शिकायतकर्ता हीरा लाल से वर्ष 2019 में 70 हजार रुपये के सेब खरीदे थे। पैसा अदा करने के लिए चेक जारी किया था, जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता का लीगल नोटिस मिलने के बाद भी मेहर चंद ने पैसा नहीं लौटाया। इस पर शिकायतकर्ता ने अदालत में केस दायर कर दिया। शिकायतकर्ता के वकील एनएस ठाकुर ने बताया कि अदालत ने आरोपों को सही पाया और उपरोक्त सजा सुनाई है। संवाद
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