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Mandi News: वन भूमि पर गुजारा करने वाले कमेटी के समक्ष करें दावा

Thu, 10 Apr 2025 11:49 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Apr 2025 11:49 PM IST
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Those living on forest land should file a claim before the committee
गोहर (मंडी)। बीडीओ कार्यालय गोहर में वन अधिकार कानून पर एक कार्यशाला हुई। नागरिक सभा गोहर की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में सीडी ब्लाॅक के पूर्व चेयरमैन एवं कांग्रेस नेता जगदीश रेड्डी विशेष रूप से शरीक हुए।
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उन्होंने बताया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत तीन पीढ़ियों से वनभूमि पर आजीविका चलाने वाले लोगों को वनभूमि का पट्टा दिया जाएगा। इसके लिए पंचायत, ग्राम सभा में गांव-गांव में कम से कम 10 और अधिकतम 15 सदस्यीय वन अधिकार कमेटियों का गठन किया जाएगा। इस कमेटी के समक्ष व्यक्तिगत या सामूहिक मालिक बनने का दावा पेश किया जा सकता है। ग्राम सभा वनभूमि मालिकाना पट्टा देने का प्रस्ताव अनुमोदित कर उपमंडल स्तर की कमेटी को और यह कमेटी आगामी कार्रवाई के लिए जिला स्तर की कमेटी को भेजेगी।
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उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री ने प्रशासन को 31 मई तक गांव-गांव में वन अधिकार कमेटी का गठन कर वनभूमि पर मालिकाना पट्टा की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर पर्यावरणविद गुमान सिंह, एचएनए के सचिव संदीप मिन्हास, पूर्व डीएलसी सदस्य संतराम, नागरिक सभा अध्यक्ष नानक चंद, बीडीओ गोहर, बीडीसी सदस्य आदि मौजूद रहे। संवाद
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