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Mandi News: चरस तस्करी के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा

Sat, 05 Oct 2024 06:53 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Sat, 05 Oct 2024 06:53 AM IST
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The culprit of hashish smuggling gets 20 years imprisonment
मंडी। व्यावसायिक मात्रा में चरस बरामद होने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 1.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे एक वर्ष दो महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विशेष न्यायालय (एक) ने यह सजा कुल्लू जिला के शमशी निवासी ग्यानु तमांग को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत व्यवसायिक मात्रा में चरस बरामद होने पर सुजाई है।
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जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि यह मामला 30 अक्तूबर 2022 का है, जब सुंदरनगर पुलिस थाना का दल पुंघ के पास गश्त पर तैनात था। पुलिस ने एक निजी वाहन को चेकिंग के लिए रोका और उसकी तलाशी लेने पर 3.393 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया।
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जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों के बयानों को अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ व्यवसायिक मात्रा में चरस तस्करी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ, जिसके आधार पर उसे सजा सुनाई गई।
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