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Mandi News: दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने किया बरी

Fri, 09 May 2025 11:20 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 09 May 2025 11:20 PM IST
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The court acquitted the accused of rape
मंडी। दुष्कर्म का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है। फैमिली कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के न्यायालय ने जिला कुल्लू के बंजार तहसील के घयागी (जिभी) निवासी चेत राम के खिलाफ भादंसं की धारा 376, 366 और 343 के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी करने का फैसला सुनाया है।
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पीड़िता के पति ने शिकायत करवाई थी कि उसकी पत्नी को आरोपी ने अवैध रूप से बंदी बनाया है। इस पर कुल्लू के उपमंडलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एक प्रोडक्शन वारंट जारी करके पीड़िता को उनके समक्ष उपस्थित करने के आदेश दिए थे। मामले के अनुसार आरोपी पीड़िता को अगवा करके उसे विभिन्न जगहों पर ले गया था और उससे दुष्कर्म किया था। इसके बाद आरोपी उसे छोड़ कर भाग गया था। मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंचने पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया था।
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अभियोजन की ओर से इस मामले में 14 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता ने माना है कि आरोपी के साथ संबंधों में उसकी सहमति है। इसके अलावा मेडिकल तथ्यों से भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। पीड़िता के विरोधाभासी और भिन्नता वाले बयान से उसके कथन में संदेह पैदा हुआ है। ऐसे में आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित नहीं हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है। संवाद
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