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Mandi News: चनौता पंचायत की प्रधान का निलंबन स्थगित

Sat, 13 Sep 2025 12:25 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 13 Sep 2025 12:25 AM IST
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Suspension of head of Chanouta Panchayat postponed
धर्मपुर (मंडी)। सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में चनौता पंचायत की महिला प्रधान के निलंबन के स्थगन आदेश जारी हुए हैं। डीएम मंडी ने अपील की सुनवाई करते हुए निलंबन स्थगन आदेश दिए। बीडीओ ने इस संबंध में पंचायत सचिव को आदेश जारी कर दिए हैं।
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सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप पर पंचायत प्रधान को निलंबित किया गया था। प्रधान ने इस आदेश को उपायुक्त मंडी की अदालत में चुनौती दी और कहा था कि उनका निलंबन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया। उन्हाेंने जनहित के लिए कार्य करने की बात कही और भविष्य में भी जनता के लिए कार्य करते रहने की बात दोहराई।
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उधर, महिला प्रधान सविता गुप्ता ने कहा कि उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उपायुक्त ने जिला पंचायत अधिकारी के आदेश को स्थगित करने के आदेश दिए। कहा कि पंचायत में विकास कार्य जारी रहेंगे। वहीं, बीडीओ धर्मपुर बालम राम ने बताया कि स्थगन आदेश पंचायत सचिव को भेज दिए हैं। सविता गुप्ता अब पंचायत प्रधान के रूप में कार्य कर सकती हैं। संवाद
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